भिवानी. शादी के रिसेप्शन कार्ड पर अशोक स्तंभ छपवाने के मामले में पुलिस ने बाक्सर विजेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सदर थाना पुलिस ने यह कार्रवाई पीपल फार एनिमल नाम की संस्था के अध्यक्ष अभिषेक कादयान की तहरीर पर की है।
काबिलेगौर है कि पिछले महीने 25 मई को बाक्सर विजेंद्र की शादी थी। 26 मई को विजेंद्र के गांव कालूवास में रिसेप्शन पार्टी थी। निमंत्रण पत्रों के पहले पन्ने पर राष्ट्रीय चिह्न् अशोक स्तंभ छपवाया गया था। चूंकि अशोक स्तंभ देश का राज चिह्न् है और इसका प्रयोग राष्ट्रपति सहित कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं, इसलिए विजेंद्र का ऐसा करना कानूनन आपराधिक कृत्य था। इसी आधार पर अभिषेक कादयान ने विजेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी।
पुलिस ने जांच के बाद बुधवार रात विजेंद्र और कार्ड में छपे अन्य नाम वाले व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने विजेंद्र के खिलाफ भारतीय राज चिह्न् अधिनियम 1950 की धारा लगाई है। शिकायतकर्ता अभिषेक कादयान का कहना है कि उनकी लड़ाई कानून को लेकर है, जो सबके लिए समान है। इस बारे उन्होंने गृह मंत्रालय को भी शिकायत कर रखी है।
हो सकती है तीन महीने की सजा और जुर्माना
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक स्तंभ के चिह्न् का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय राज चिह्न् अधिनियम में राज चिह्न् के दुरुपयोग पर 3 महीने की सजा या 5 हजार रुपए जुर्माने या फिर दोनों का भी प्रावधान है।
source:-bhaskar.com
काबिलेगौर है कि पिछले महीने 25 मई को बाक्सर विजेंद्र की शादी थी। 26 मई को विजेंद्र के गांव कालूवास में रिसेप्शन पार्टी थी। निमंत्रण पत्रों के पहले पन्ने पर राष्ट्रीय चिह्न् अशोक स्तंभ छपवाया गया था। चूंकि अशोक स्तंभ देश का राज चिह्न् है और इसका प्रयोग राष्ट्रपति सहित कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं, इसलिए विजेंद्र का ऐसा करना कानूनन आपराधिक कृत्य था। इसी आधार पर अभिषेक कादयान ने विजेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी।
पुलिस ने जांच के बाद बुधवार रात विजेंद्र और कार्ड में छपे अन्य नाम वाले व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने विजेंद्र के खिलाफ भारतीय राज चिह्न् अधिनियम 1950 की धारा लगाई है। शिकायतकर्ता अभिषेक कादयान का कहना है कि उनकी लड़ाई कानून को लेकर है, जो सबके लिए समान है। इस बारे उन्होंने गृह मंत्रालय को भी शिकायत कर रखी है।
हो सकती है तीन महीने की सजा और जुर्माना
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक स्तंभ के चिह्न् का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय राज चिह्न् अधिनियम में राज चिह्न् के दुरुपयोग पर 3 महीने की सजा या 5 हजार रुपए जुर्माने या फिर दोनों का भी प्रावधान है।
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